Jamshedpur: तंबाकू उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई, निजी स्कूलों के आसपास छापेमारी में जुर्माना और जब्ती

Jamshedpur में तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने के लिए किए गए औचक छापेमारी अभियान में सिगरेट, गुटखा जब्त और दुकानदारों पर जुर्माना। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

Dec 17, 2024 - 13:00
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Jamshedpur: तंबाकू उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई, निजी स्कूलों के आसपास छापेमारी में जुर्माना और जब्ती
Jamshedpur: तंबाकू उत्पादों पर बड़ी कार्रवाई, निजी स्कूलों के आसपास छापेमारी में जुर्माना और जब्ती

क्या आप जानते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर तंबाकू उत्पादों का क्या असर हो सकता है? खासकर जब यह स्कूलों के पास आसानी से उपलब्ध हो? यही कारण है कि जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई।

निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

17 दिसंबर 2024 को, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के आदेश पर, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों के आसपास तंबाकू और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करना था। यह अभियान बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया, क्योंकि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री बच्चों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकती है।

स्कूलों के पास छापेमारी: क्या हुआ जब दुकानों पर छापा मारा गया?

धालभूम क्षेत्र में यह छापेमारी अभियान प्रमुख रूप से राजेन्द्र विद्यालय, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, दयानन्द पब्लिक स्कूल और लोयोला स्कूल के पास चलाया गया। टीम में कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री चंद्रजीत सिंह और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन भी शामिल थे। इन स्कूलों के आसपास दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की जांच की गई।

जांच दल ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि स्कूल के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, दुकानों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के पैकेटों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। कुल मिलाकर, 1200 रुपये का जुर्माना वसूला गया और मौके पर ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को जब्त करके नष्ट कर दिया गया।

क्यों है तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर यह रोक जरूरी?

तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने का कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ये उत्पाद खासकर युवाओं और बच्चों के लिए बेहद हानिकारक हैं। स्कूलों के पास इन उत्पादों की बिक्री से बच्चों में तंबाकू और गुटखा की लत लगने का खतरा बढ़ता है। यह उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

ऐसा नहीं है कि यह कदम केवल जिले में लागू किया गया है, बल्कि पूरे राज्य और देश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाती है। समय-समय पर प्रशासन द्वारा इस तरह की छापेमारी से यह संदेश जाता है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर जब बात बच्चों के स्वास्थ्य की हो।

फिर क्या हुआ? जुर्माना और कार्रवाई की चेतावनी

छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को जुर्माना और उत्पादों की जब्ती के अलावा, भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि भविष्य में स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री की गई तो इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

आगे क्या? क्या यह अभियान जारी रहेगा?

यह अभियान सिर्फ एक छापेमारी तक सीमित नहीं था। प्रशासन की योजना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, ताकि बच्चों को तंबाकू और अन्य हानिकारक उत्पादों से बचाया जा सके। तंबाकू उत्पादों के खिलाफ यह मुहिम केवल सरायकेला-खरसावां जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।

निष्कर्ष: बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन का कड़ा कदम

यह छापेमारी अभियान बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को पूरी तरह से रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कदम यह साबित करता है कि जिला प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और वे इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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