Hazaribagh Offer: टैक्स जमा करने वालों को जबरदस्त छूट, चूक गए तो लगेगा भारी जुर्माना
हजारीबाग नगर निगम ने 2025-26 के होल्डिंग टैक्स पर बड़ी राहत दी है। 30 जून 2025 से पहले टैक्स भरने पर मिलेगी 10% की छूट, देरी करने वालों पर लगेगा जुर्माना। जानिए किसे कितनी मिलेगी छूट।

हजारीबाग नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जो आम जनता के लिए राहत और चेतावनी—दोनों साथ लेकर आया है।
अगर आप हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंगधारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एक ओर जहां समय से टैक्स भरने वालों को छूट दी जा रही है, वहीं देरी करने वालों को भारी जुर्माना चुकाना होगा।
जानिए क्या है नगर निगम की नई योजना
नगर निगम के जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा के अनुसार, जो लोग 30 जून 2025 से पहले होल्डिंग टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इस छूट का उद्देश्य लोगों को समय से टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि निगम को समय पर राजस्व प्राप्त हो सके और शहर की सुविधाएं बेहतर बनाई जा सकें।
किसे कितनी मिलेगी छूट?
शाखा प्रबंधक ने बताया कि सभी आवासीय होल्डिंग धारकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, और सेना के पूर्व या वर्तमान कर्मियों को विशेष छूट दी जाएगी—10 प्रतिशत तक की छूट, बशर्ते टैक्स समय से जमा किया गया हो।
देरी की तो लगेगा दंड
जहां एक ओर छूट की घोषणा राहत देती है, वहीं निगम की चेतावनी भी उतनी ही सख्त है।
अगर आपने 2024 से पहले का टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपको जल्द ही नोटिस मिलने वाला है।
निगम का साफ कहना है कि नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा, वरना अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा।
जुर्माने की दरें भी तय
नगर निगम ने पहली बार जुर्माने की स्पष्ट और क्रमिक व्यवस्था की है।
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नोटिस के पहले सप्ताह में टैक्स न भरने पर 1% जुर्माना,
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दूसरे सप्ताह में 2%,
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तीसरे सप्ताह में 3%,
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और दो माह के बाद 5% तक जुर्माना लगाया जाएगा।
आंकड़े क्या कहते हैं?
नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, हजारीबाग में लगभग 35,000 होल्डिंगधारी हैं, जिनमें से 2100 लोग अब भी टैक्स बकाया रखे हुए हैं।
इन आंकड़ों से साफ है कि एक बड़ी संख्या अभी भी टैक्स भुगतान को लेकर लापरवाह बनी हुई है, जिसे सुधारने की जरूरत है।
इतिहास में भी रही है ऐसी पहल
हजारीबाग नगर निगम पहले भी समय-समय पर टैक्स छूट की योजनाएं लाता रहा है।
2019 में भी एक ऐसी योजना चलाई गई थी जिसमें समय पर भुगतान करने वालों को छूट और बकायादारों पर जुर्माना लगाया गया था। उस पहल से करीब 18% टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी देखी गई थी।
इस बार निगम को उम्मीद है कि नई योजना से और अधिक होल्डिंगधारी समय पर टैक्स भरेंगे।
अगर आप हजारीबाग के होल्डिंगधारी हैं, तो यह समय है सतर्क और समझदार बनने का।
30 जून 2025 से पहले टैक्स जमा करके न केवल छूट पाएं, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई और आर्थिक बोझ से भी बचें।
नगर निगम की यह योजना आपके हित में है, लेकिन इसमें लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है।
तो अब फैसला आपका है—छूट चाहिए या जुर्माना झेलना है?
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