रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर चुनाव आयोग की नजर, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया

चुनाव आयोग ने रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की नियुक्ति को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। मुख्य सचिव को 15 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश।

Oct 4, 2024 - 15:59
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रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर चुनाव आयोग की नजर, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर चुनाव आयोग की नजर, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया

रांची: 4 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की नियुक्ति को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 6 दिसंबर 2021 के आदेश का अनुपालन करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को आदेश जारी करते हुए तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और आयोग की अनुमति के बिना किसी भी चुनावी पद पर नियुक्त न करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए भजंत्री को रांची डीसी के पद पर नियुक्त किया गया, जिसे लेकर आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है।

गौरतलब है कि मंजूनाथ भजंत्री पहले जमशेदपुर के डीसी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। देवघर में उनके कार्यकाल के दौरान उन पर भाजपा के खिलाफ कार्यवाही करने और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कदम उठाने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया था।

अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भजंत्री की नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। आयोग ने मुख्य सचिव से इस मामले में तेजी से कदम उठाने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। इससे यह संभावना है कि उन्हें रांची डीसी के पद से हटाया जा सकता है या फिर निर्वाचन कार्यों से दूर रखा जा सकता है।

इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अपने निर्देशों के पालन को लेकर सख्त है और किसी भी तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।