नशे में अजगर को गले में लपेटने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, क्या आप ऐसी दिलेरी करेंगे?
केरल के पत्तनमथिट्टा में एक नशेड़ी ने अजगर को नहर से पकड़ा और अपनी गर्दन में लपेट लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानिए पूरी घटना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई हुई।
नशा इंसान से क्या-क्या करवा सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण केरल के पत्तनमथिट्टा में देखने को मिला। एक नशेड़ी ने ऐसा खतरनाक काम किया, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। रविवार को नशे में धुत एक व्यक्ति ने नहर से अजगर को पकड़ा और उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया। यह घटना जैसे ही सामने आई, वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
लोगों में मचा हड़कंप
यह घटना पत्तनमथिट्टा के अडूर इलाके में एक शराब की दुकान के सामने हुई, जहां नशे में धुत शख्स ने अपनी गर्दन में अजगर लपेट लिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण अजगर नहर में बहकर शहर में आ गया था। जब व्यक्ति ने अजगर को पकड़कर अपनी गर्दन में लपेटा, तो लोग हैरान रह गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नशेड़ी को अजगर के साथ खतरनाक हरकतें करते हुए देखा जा सकता है।
अजगर के फन पर फेरता दिखा हाथ, फिर हुई गिरफ्तारी
वीडियो में शख्स न केवल अजगर को अपनी गर्दन में लपेटे हुए है, बल्कि उसके फन पर हाथ फेरते हुए भी नजर आ रहा है। यही नहीं, वह वहां खड़े अन्य लोगों को भी अजगर को छूने के लिए उकसा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही अडूर पुलिस हरकत में आई और नशेड़ी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अजगर को भी बरामद कर लिया।
वन अधिकारियों ने दर्ज किया मामला
एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि रविवार को पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अजगर को कोनी के पशु बचाव केंद्र में भेज दिया गया है, जहां उसकी देखरेख की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश के बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा।
क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम?
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को पकड़ना, नुकसान पहुंचाना या उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है। इस घटना में आरोपी नशेड़ी पर इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यह अधिनियम वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों के साथ दुर्व्यवहार न कर सके।
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