Chaibasa Triple Murder: चाईबासा कोर्ट ने दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चाईबासा हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण हुए ट्रिपल मर्डर केस में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्माने के भी आदेश दिए।

चाईबासा की अदालत ने हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में हुए एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर केस में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 201 के तहत पांच साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया है।
यह जघन्य अपराध जमीन विवाद को लेकर हुआ था जिसमें आरोपियों ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के पश्चात शवों को छुपाने की नीयत से उन्हें केंदपोसी और तालाबुरु रेलवे लाइन के बीच फेंक दिया गया था, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया था।
घटना की जांच रेल पुलिस और तत्कालीन हाटगम्हरिया थाना प्रभारी ने की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि यह हत्या जमीन विवाद की वजह से की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों मंगल सिंकू, मोटय सिंकू, जोगेन सिंकू, टुपरा सिंकू और सोमा सिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने जमे हुए साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच कर अदालत को रिपोर्ट सौंपी थी। अदालत ने इस पूरी जांच प्रक्रिया और तथ्यों को ध्यान में रखकर न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई। यह फैसला गंभीर जांच पड़ताल और साक्ष्यों के आधार पर न्याय की जीत है।
इस सजा से क्षेत्र में अपराध के खिलाफ चेतावनी सन्देश गया है और इस तरह के हिंसक कृत्यों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ न्यायपालिका के प्रयासों की भी प्रशंसा हुई है। समुदाय में न्याय मिलने की भावना प्रबल हुई है और इस मामले से भविष्य में हिंसा की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
What's Your Reaction?






