कैनबरा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी

ऑस्ट्रेलिया सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर 16 साल की न्यूनतम आयु सीमा तय करने की तैयारी कर रही है। इससे बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

Nov 7, 2024 - 17:28
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कैनबरा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी
कैनबरा: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर रोक की तैयारी

कैनबरा, 7 नवम्बर 2024: ऑस्ट्रेलिया की सरकार जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बना रही है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक प्रस्ताव पेश किया है। उनका मानना है कि सोशल मीडिया का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है, और उनकी सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।

सोशल मीडिया के लिए नई आयु सीमा तय करने की योजना

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने गुरुवार को घोषणा की कि वे सोशल मीडिया तक पहुँच के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 साल निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की योजना बना रहे हैं। इस कानून का उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है, जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों का समय बिताना उनकी मानसिक सेहत पर असर डालता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार चाहती है कि एक निश्चित आयु से पहले बच्चों का सोशल मीडिया पर कोई संपर्क न हो, ताकि उनकी पढ़ाई और सामान्य विकास पर इसका असर न पड़े।

इस कानून का क्या होगा असर?

इस प्रस्तावित कानून के लागू होने पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने माता-पिता और स्कूलों को भी सख्त निर्देश देने की योजना बनाई है, ताकि इस प्रतिबंध का पालन सही तरीके से किया जा सके। सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर नए यूजर्स के लिए आयु सत्यापन को सख्त बनाने का निर्देश दिया जा सकता है।

इस प्रस्तावित कानून के तहत एक निश्चित आयु सीमा पर सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, सरकार ने अभी इस आयु सीमा को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आने वाले महीनों में इस संबंध में और भी जानकारी और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस तरह के कानून से ऑस्ट्रेलिया बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है, जो दुनियाभर के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता  है।

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