रांची में अल्ट्रासाउंड संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द, सुरक्षा चिंताओं के चलते कार्रवाई
4 सितंबर 2024 को रांची में मेडिकाना नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। सुरक्षा चिंताओं के चलते अल्ट्रासाउंड संस्थान पर कार्रवाई की गई है।
रांची: 4 सितंबर 2024 को, चान्हो के खलारी रोड स्थित बीजूपाड़ा के मेडिकाना नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी-सह-जिला समुचित प्राधिकारी पीसी और पीएनडीटी, राहुल कुमार सिन्हा ने इस आदेश की पुष्टि की।
मेडिकाना नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन संख्या 565/2023 को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। इस संस्थान के अल्ट्रासाउंड कार्य को बंद करने के साथ ही, यूएसजी मशीन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या स्थानांतरण पर भी रोक लगाई गई है। यदि ऐसा किया जाता है, तो पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संस्थान के ऑनर और चिकित्सक डॉ. इश्तियाक अहमद के खिलाफ हाल ही में मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल बताया था। डॉ. इश्तियाक अहमद इस संस्थान में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे।
मेडिकाना नर्सिंग होम पर यह कार्रवाई सुरक्षा चिंताओं के चलते की गई है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि चिकित्सा संस्थानों में किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
What's Your Reaction?