नागाडीह मॉब लिंचिंग मामला: चार अभियुक्त अनुपस्थित, बयान नहीं हो सका
नागाडीह मॉब लिंचिंग मामला: चार अभियुक्त अनुपस्थित, बयान नहीं हो सका
नागाडीह मॉब लिंचिंग मामला: चार अभियुक्त अनुपस्थित, बयान नहीं हो सका
जमशेदपुर के नागाडीह चर्चित मॉब लिंचिंग हत्याकांड मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन विमलेश कुमार सहाय की अदालत में मंगलवार को हुई। इस सुनवाई के दौरान चार अभियुक्त - सुरेन्द्र मार्डी, अशोक पात्र, जगदीश सरदार, और रंजीत भूमिज अनुपस्थित रहे। इसके कारण मामले में अभियुक्तों का बयान धारा 313 के तहत नहीं हो सका। अदालत ने अगली तिथि 6 जुलाई को बयान के लिए मुकर्रर की है।
इस मामले में अब तक कुल 19 लोगों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने अगली तिथि पर सभी अभियुक्तों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, अन्यथा अनुपस्थित पाए जाने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।
घटना का विवरण
यह मामला 18 मई 2017 की शाम का है जब बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नागाडीह में बच्चा चोरी के आरोप में उग्र भीड़ ने चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। जुगसलाई नया बाजार इलाके के रहने वाले दो सगे भाई - विकास वर्मा और गौतम वर्मा, उनकी दादी रामसखी देवी और उनके साथी गंगेश गुप्ता को पुलिस की मौजूदगी में गांव वालों ने ईंट-पत्थरों से पीट-पीट कर मार डाला था।
एफआईआर का विवरण
मृतक के भाई उत्तम वर्मा के बयान पर बागबेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने छोटे भाई विकास वर्मा के साथ नागाडीह गए थे। मितलाडीह और जगन्नाथपुर के बीच शौचालय बनाने का काम मिला था। जब वे स्वच्छता सेफ्टी टैंक के लिए पोस्टर लगाने गए थे, तब उग्र भीड़ ने उन्हें रोक लिया और आधार कार्ड मांगा। उनके पास आधार कार्ड था लेकिन विकास के पास नहीं था।
उग्र भीड़ का हमला
गौतम को इसकी जानकारी दी गई तो वह अपनी दादी रामसखी देवी, साथी गंगेश गुप्ता और परिवार के अन्य लोगों के साथ नागाडीह पहुंचे। पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। उग्र भीड़ ने पुलिस जीप पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की संख्या कम थी, इसलिए पुलिस ने सभी को जीप में बैठा लिया। उग्र भीड़ ने जीप के पीछे से सभी को खींचकर उतार लिया और ईंट-पत्थरों से मार डाला। रामसखी देवी की इलाज के दौरान टीएमएच में मृत्यु हो गई थी।
अभियुक्तों की सूची
इस मामले में 26 नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें प्रमुख नाम हैं:
- राजाराम हांसदा (मुखिया)
- राहुल सरदार
- शिव करूवा
- सुनिल सरदार
- मृत्युंजय सरदार
- गणेश मंडल
- बाबूराम मुर्मू
- राजेश टुडू
- दारा मंडल
- जीपा हांसदा
- गोपाल हांसदा
- सुरेन्द्र मार्डी
- गुलाम सरदार
- जवाहरलाल हांसदा
- जगदीश सरदार
- रंजीत भूमिज
- अशोक पात्र
- पेंटर सरदार
- बबलू पात्र
- गोपाल टुडू
- उमेश दास
- रेंगी पूर्ति
- परशुराम भूमिज
- लखन सुरिन
- डब्लू सवैया
- लखन हांसदा
सुनवाई की अगली तिथि
अदालत ने सभी अभियुक्तों को अगली सुनवाई की तिथि 6 जुलाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनुपस्थित पाए जाने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।
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