गालूडीह में नाबालिग से शादी करने पर युवक जेल भेजा गया, पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई

गालूडीह में नाबालिग से शादी करने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानिए इस मामले की पूरी जानकारी।

Nov 11, 2024 - 14:48
Nov 11, 2024 - 15:18
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गालूडीह में नाबालिग से शादी करने पर युवक जेल भेजा गया, पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई
गालूडीह में नाबालिग से शादी करने पर युवक जेल भेजा गया, पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई

गालूडीह, 11 नवंबर 2024: गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़ाजुड़ी गांव में नाबालिग से शादी करने के आरोप में अभिषेक भकत को सोमवार को जेल भेज दिया गया। यह मामला रविवार शाम को उस वक्त सामने आया जब नाबालिग लड़की के पिता ने गालूडीह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी करने का आरोप युवक पर लगाया।

नाबालिग से घर लाकर किया विवाह

मामले की जानकारी के अनुसार, अभिषेक भकत ने शनिवार को गालूडीह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को अपने गांव बड़ाजुड़ी ले जाकर सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली। इस घटना के बाद लड़की के परिवार को जब यह पता चला तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामले की छानबीन शुरू की और अभिषेक के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि अभिषेक ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शादी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने 96/137 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा कि नाबालिग से शादी करना कानून के खिलाफ है, और अभिषेक ने इस कानून का उल्लंघन किया है।

अभिषेक भकत को जेल भेजा गया

गालूडीह पुलिस ने सोमवार को अभिषेक भकत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि नाबालिग से शादी के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है, और आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके।

नाबालिग लड़की को सीडब्ल्यूएस को सौंपा गया

इस मामले में नाबालिग लड़की को पुलिस ने सीडब्ल्यूएस (चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी) को सौंप दिया है। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी नाबालिग के पुनर्वास और देखभाल की व्यवस्था करेगी। पुलिस ने कहा कि नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी में फंसाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बाल विवाह कानून का उल्लंघन

भारत में नाबालिग से शादी करना बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। इस कानून के अनुसार, लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

पुलिस का सख्त संदेश

गालूडीह पुलिस ने इस मामले में सख्त संदेश दिया है कि किसी भी नाबालिग से विवाह करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी कहा कि समाज में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि नाबालिग बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से बचाया जा सके।

इस घटना ने क्षेत्र में बाल विवाह के प्रति लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। पुलिस का कहना है कि अभिभावकों और समाज के लोगों को भी इस तरह के मामलों में सजग रहना चाहिए और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए।

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Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।