Saif Ali Khan Property News 2025:  खतरे में सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की 15000 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त हो सकती है। भोपाल की यह पूरी संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ सकती है। 

Jan 22, 2025 - 17:07
Jan 22, 2025 - 17:41
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Saif Ali Khan Property News 2025:  खतरे में सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति, हाईकोर्ट ने हटाई रोक
Saif Ali Khan Property News 2025:  खतरे में सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

सैफ अली खान संपत्ति मामला 2025: फिल्म अभिनेता सैफ अली खान एक के बाद एक मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले सैफ अली खान के ऊपर उन्ही के घर में जानलेवा हमला हुआ। जिसमें उन्हें कई गंभीर चोटें भी लगी। अब खबर उनकी पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा है। मंसूर अली खान पटौदी के वारिस सैफ अली खान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि हाईकोर्ट ने 2015 में लगी रोक को हटा दिया है। और अब पूरी संपत्ति सरकार के नियंत्रण में जा सकती है। बता दें कि सरकार इसे शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत ले सकती है। 


क्या है पूरा मामला :

एक रिपोर्ट के अनुसार सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी इन संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस जैसे फेमस स्थल शामिल है। इसी हाउस में अभिनेता ने अपना पूरा बचपन बिताया है। इसमें नूर उस सबा पैलेस, दार उस सलाम जैसे कई पैलेस है। सरकार ने साल 2015 में इस पर रोक लगाई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने कहा है कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के तहत वैधानिक उपाय मौजूद है। कोर्ट ने इससे जुड़े सभी पक्षों को 30 दिनों के अंदर अभ्यावेदन दाखिल करने का आदेश दिया है।

साजिदा सुलतान के पोते है सैफ अली खान :


सैफ अली खान इफ्तिकार अली खान पटौदी की पत्नी साजिदा सुलतान के पोते है। उन्हे संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिला है। सरकार ने साजिदा सुलतान के माइग्रेशन पर ध्यान केंद्रित किया है। और इस पूरी 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति के आधार पर दावा किया। साल 2019 में सैफ को उनका उत्तराधिकारी माना गया था। अगर ये संपत्ति सरकार के पास जाती है तो 1.5 लाख लोगों की बेचैनी बढ़ सकती है। भोपाल जिलाधिकारी ने कहा है कि पिछले 72 सालों से इन संपत्तियों की स्वामित्व रिकॉर्ड की समीक्षा करने का वक्त आ गया। जो लोग अभी इनकी जमीनों पर रह रहें है उन्हें लीजिंग कानूनों के तहत किरायेदार माना जाएगा। और ये लोग बेदखल हो सकते है। 


क्या होता है शत्रु संपत्ति अधिनियम :


शत्रु संपत्ति वो होती है। जिसमें केद्र सरकार को ये इजाजत मिलती है कि जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए हो, उनकी संपत्ति कब्जे में ले सकती है। आपको बता दें कि भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियां थी। उसमें से सबसे बड़ी बेटी साजिदा सुलतान थी। जो 1955 में पाकिस्तान चली गई। उन्होंने नवाब इफ्तीकार अली खान पटौदी से शादी की। और वो इसकी मालकिन बन गई।

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Brajesh Saini ब्रजेश सैनी इंडिया इंडियन न्यूज में बतौर न्यूज राइटर और रिपोर्टर मैनेजर के रूप में काम कर रहे है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई JIMMC कानपुर से पूरी की है। लगभग 6 वर्षो से मीडिया इंडस्ट्री में कार्यरत है। पॉलिटिकल , स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल खबरों में अच्छी पकड़ है। इससे पहले वो कई संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।