300 करोड़ का GST घोटाला: स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल को हाई कोर्ट से मिली जमानत!
झारखंड हाई कोर्ट ने जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार बबलू जायसवाल को दी जमानत। जानें पूरी कहानी और घोटाले के पीछे की सच्चाई।
जमशेदपुर, 27 सितंबर 2024: जमशेदपुर के मशहूर स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें जीएसटी के करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बबलू जायसवाल को जीएसटी विभाग ने करीब तीन महीने पहले गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद थे।
गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कई घंटों तक बहस चली। बहस के बाद न्यायाधीश ने बबलू को जमानत देने का फैसला किया। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि बबलू जायसवाल का व्यवहार अच्छा है और वह कभी भागने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि बबलू की स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक नहीं है।
बबलू जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी घोटाला किया है। उनका मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल किया। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। बबलू के खिलाफ यह मामला तब उजागर हुआ जब जीएसटी विभाग ने उनकी गतिविधियों की जांच शुरू की।
जमानत मिलने के बाद बबलू के समर्थकों में खुशी का माहौल है। लोग उनका स्वागत करने के लिए जेल के बाहर जमा हुए थे। हालांकि, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। अब उन्हें कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।
इस घटना ने व्यापारियों के बीच एक सवाल उठाया है। क्या ऐसा करना सही है? बबलू के केस में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या बबलू जायसवाल इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे?
बबलू की जमानत ने एक बार फिर से जीएसटी घोटालों की समस्या को सामने ला दिया है। यह मामला अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें आगे की सुनवाई पर टिकी हैं।
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