Jamshedpur Pension: विधायक सरयू राय ने बांटे प्रमाण पत्र, 200 लाभुकों की बदली जिंदगी!
जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने 200 लाभुकों को पेंशन प्रमाण पत्र सौंपे। जानिए, इस योजना का इतिहास, आवेदन प्रक्रिया और पेंशन लाभ के फायदे।

जमशेदपुर: पेंशन योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने रविवार को सैकड़ों जरूरतमंदों को पेंशन प्रमाण पत्र सौंपे। यह प्रमाण पत्र विधवा पेंशन, 50 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए पेंशन योजना और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पेंशन योजनाओं से जुड़े थे। कुल 200 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिला, जिससे उनके जीवन में राहत और आर्थिक सहारा मिला।
इतिहास: कब शुरू हुई थी पेंशन योजना?
भारत में पेंशन व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है। 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की गई थी। हालांकि, वृद्ध, विधवा और गरीब वर्ग के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत 1995 में हुई, जब केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) लॉन्च किया। धीरे-धीरे राज्यों ने अपनी-अपनी योजनाएं शुरू कीं, जिनमें झारखंड सरकार की पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं।
विधायक सरयू राय का बयान
कार्यक्रम में विधायक सरयू राय ने कहा,
"आज जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला, वे खुश हैं, लेकिन मुझे भी खुशी हो रही है कि उनके आवेदन के बाद हमें यह प्रमाण पत्र देने का मौका मिला। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन को संवारने वाला दस्तावेज है।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
कौन-कौन रहा मौजूद?
इस पेंशन प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का संचालन विधायक जनसुविधा प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा ने किया। इस दौरान योजना को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोग थे:
आशुतोष राय
नीरज सिंह
राघवेंद्र प्रताप सिंह
बीरेंद्र सिंह
आदित्य मुखर्जी
सन्नी सिंह
अमित शर्मा
इसके अलावा, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, महिला मोर्चा प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अमृता मिश्रा, विधायक जनसुविधा प्रतिनिधि धर्मेंद्र प्रसाद, रवि ठाकुर, विवेक पांडेय और संतोष भगत भी उपस्थित रहे।
कैसे करें पेंशन योजना का आवेदन?
अगर आप भी विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
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झारखंड सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करें।
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आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म अपलोड करें।
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आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन प्रमाण पत्र मिलेगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
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ब्लॉक ऑफिस या पंचायत कार्यालय में आवेदन करें।
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वहां से फॉर्म लेकर सही जानकारी भरें।
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संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें।
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अधिकारी सत्यापन के बाद आपका नाम पेंशन लाभार्थियों की सूची में जोड़ेंगे।
पेंशन योजनाएं क्यों जरूरी हैं?
भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में देश में 13.8 करोड़ वरिष्ठ नागरिक थे, जो 2050 तक 30 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है।
झारखंड में लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और असहाय लोग इस पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। यह पहल सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
क्या आपको भी मिलेगा पेंशन लाभ?
अगर आप भी पेंशन योजना के पात्र हैं और अब तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो जल्द ही आवेदन करें। यह योजना आपकी आर्थिक मदद के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।
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