जमशेदपुर: 50 किलोग्राम गांजा तस्करी के आरोप से दो लोग बरी
जमशेदपुर की अदालत ने 50 किलोग्राम गांजा तस्करी के आरोप से साक्ष्य के अभाव में मोहम्मद नवाब और मोहम्मद परवेज को बरी कर दिया है। यह फैसला 16 जनवरी 2019 को दर्ज कांड संख्या 5/19 में सुनाया गया।
मानगो आजाद नगर बस्ती के मोहम्मद नवाब और मोहम्मद परवेज को 50 किलोग्राम गांजा तस्करी के आरोप से बरी कर दिया गया है। प्रधान एवं जिला न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को निर्दोष करार दिया। यह फैसला 16 जनवरी 2019 को सुंदरनगर थाना में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 (बी) (ii) सी के तहत दर्ज कांड संख्या 5/19 में सुनाया गया।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब वादी और थाना के सहायक अवर निरीक्षक और पुलिस शिविर प्रभारी सूर्य देव दास ने 16 जनवरी 2019 को सूचना दी कि एक एक्सयूवी गाड़ी में गांजा लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पवन कुमार को सूचित किया गया। इसके बाद बैरिकेड लगाकर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 50 किलोग्राम गांजा मिला। गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद परवेज और उसके साथ बैठे मोहम्मद नवाब ने बताया कि यह गांजा ग्रीन वैली निवासी मोहम्मद राजा के लिए तस्करी की जा रही थी और इसे उड़ीसा से खरीदा गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए, लेकिन बचाव पक्ष के वकील, पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता सुशील कुमार जायसवाल ने अदालत के सामने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 और 52 (ए) का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष के तर्कों पर सवाल उठाए। अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
यह मामला जमशेदपुर के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, जहां अदालत ने साक्ष्य के अभाव में निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने का उदाहरण पेश किया है।
What's Your Reaction?