इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ी, जानें क्या है नई समय सीमा
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। जानें इसके पीछे का कारण और नई प्रक्रिया।
30 सितंबर 2024: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। पहले यह तिथि 30 सितंबर 2024 थी। टैक्सपेयर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने यह निर्णय लिया है।
अगर कोई टैक्सपेयर्स समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने समय पर रिपोर्ट जमा न करने की स्थिति में 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5 फीसदी, जो भी कम हो, जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है।
आयकर विभाग ने इस संबंध में एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वर्ष 2023-2024 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सीबीडीटी के सरकुलर के अनुसार, सभी टैक्सपेयर्स, जिन्हें टैक्स ऑडिट करवाना आवश्यक है, इसमें व्यक्ति, कंपनियां और अन्य टैक्सपेयर्स शामिल हैं। इन सभी को 31 अक्टूबर 2024 तक अपने आफटीआर को दाखिल करना आवश्यक है। पहले जिन टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर 2024 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी, अब वे 7 अक्टूबर 2024 तक रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं।
इस निर्णय से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इसके जरिए वे समय पर आवश्यक दस्तावेजों को संकलित कर सकेंगे। हालांकि, उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद जुर्माना लगाने की स्थिति में उन्हें उचित राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को समय पर और सही तरीके से जमा करें। इससे न केवल उन्हें जुर्माने से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके टैक्स मामले भी समय पर निपटाए जा सकेंगे।
इस नए नियम के तहत, सभी टैक्सपेयर्स को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्रवाई करनी होगी।
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