Delhi Approval: FSSAI लाइसेंस से जुड़ी ये बातें नहीं जानते होंगे आप!
एफएसएसएआई क्या है और इसका लाइसेंस क्यों जरूरी है? जानिए FSSAI के नियम, लाइसेंस प्रक्रिया और भारत में फूड सेफ्टी से जुड़ी जरूरी बातें।

एफएसएसएआई (FSSAI) का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह संगठन असल में क्या करता है और क्यों यह आपके खान-पान से सीधा जुड़ा हुआ है? भारत में फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए FSSAI एक जरूरी संस्था है, लेकिन बहुत से लोग इससे जुड़ी अहम जानकारियों से अब भी अनजान हैं। अगर आप कोई फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित रहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां आपको एफएसएसएआई लाइसेंस, इसके काम करने के तरीके और इससे जुड़े अहम नियमों की पूरी जानकारी मिलेगी।
क्या है एफएसएसएआई? (FSSAI Kya Hai)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वायत्त संस्था है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका गठन 2008 में किया गया था और 2011 से यह पूरी तरह से कार्यरत हो गई। यह संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 के तहत काम करती है और भारत में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और कोचीन में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
FSSAI लाइसेंस क्यों है जरूरी?
अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, पैकेज्ड फूड या किसी भी तरह के खाद्य उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो आपके लिए एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लाइसेंस यह सुनिश्चित करता है कि आपका बिजनेस खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है। यदि आप बिना लाइसेंस के कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
एफएसएसएआई का कार्य (FSSAI Functions)
-
खाद्य सुरक्षा नियम बनाना - भारत में खाद्य उत्पादों के लिए साइंटिफिक स्टैंडर्ड तय करना।
-
फूड लाइसेंस जारी करना - सभी खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और प्रमाणपत्र देना।
-
गुणवत्ता की जांच - बाजार में बिक रहे उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना।
-
खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना - उपभोक्ताओं को सही भोजन के चयन की जानकारी देना।
-
कंपनियों का ऑडिट करना - यह देखना कि कोई कंपनी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं कर रही।
-
सरकार को रिपोर्ट देना - फूड सेफ्टी से जुड़े मामलों में सरकार को अपडेट करना।
FSSAI लाइसेंस के प्रकार
एफएसएसएआई तीन प्रकार के लाइसेंस जारी करता है:
-
बेसिक लाइसेंस - छोटे व्यवसायों के लिए जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है।
-
स्टेट लाइसेंस - मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए जिनका टर्नओवर 12 से 20 करोड़ तक है।
-
सेंट्रल लाइसेंस - बड़े व्यवसायों के लिए जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है।
FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
-
आधिकारिक वेबसाइट (https://fssai.gov.in) पर जाएं।
-
‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें और राज्य और व्यवसाय का चयन करें।
-
खाद्य उत्पाद का चयन करें और आवश्यक विवरण भरें।
-
टर्नओवर के आधार पर सही फॉर्म (Form A/B) भरें।
-
शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें।
-
लाइसेंस जारी होने में 45-60 दिन लग सकते हैं।
एफएसएसएआई द्वारा शुरू की गई पहल (Initiatives by FSSAI)
-
Eat Right India - स्वस्थ और सुरक्षित भोजन को बढ़ावा देने के लिए।
-
Clean Street Food - स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए।
-
Diet for Life - मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़े लोगों की सहायता के लिए।
-
Save Food, Share Food, Share Joy - भोजन की बर्बादी रोकने के लिए।
एफएसएसएआई की चुनौतियां (Challenges Before FSSAI)
-
खाद्य परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाओं की कमी।
-
फूड क्वालिटी जांचने के लिए कुशल मैनपावर की जरूरत।
-
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमों में बदलाव।
-
नई तकनीकों को अपनाने के लिए फंडिंग की समस्या।
-
सभी फूड बिजनेस को लाइसेंस प्रदान करना एक चुनौती।
एफएसएसएआई सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं, बल्कि यह हमारे खान-पान की सुरक्षा का आधार है। अगर आप कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं, तो एफएसएसएआई लाइसेंस लेना आपके लिए अनिवार्य है। यह न केवल आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है बल्कि ग्राहकों के बीच आपकी साख भी मजबूत करता है। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं लिया है, तो तुरंत अप्लाई करें और अपने खाद्य व्यवसाय को कानूनी सुरक्षा दें।
What's Your Reaction?






