देवघर क्यू कॉम्प्लेक्स: 9 महीने की देरी पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के क्यू कॉम्प्लेक्स फेज-2 निर्माण में देरी पर राज्य सरकार से जवाब तलब। सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई।

Oct 16, 2024 - 15:20
 0
देवघर क्यू कॉम्प्लेक्स: 9 महीने की देरी पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
देवघर क्यू कॉम्प्लेक्स: 9 महीने की देरी पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची (16 अक्टूबर 2024): झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को देवघर के क्यू कॉम्प्लेक्स फेज-2 का निर्माण कार्य शुरू न होने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया कि दिसंबर 2023 में पारित आदेश के खिलाफ उन्होंने 9 महीने बाद रिव्यू पिटिशन दायर की है। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ने इतनी देर से रिव्यू पिटिशन क्यों दाखिल की।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द शुरू किया जाए। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले सुनवाई 18 अक्टूबर को मामले की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव कोर्ट में मौजूद थे।

राज्य सरकार की देरी पर कोर्ट नाराज
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए शो काज नोटिस को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीएसआर फंड से क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि नवयुग कंपनी लिमिटेड ने सीएसआर के तहत 120 करोड़ रुपये की राशि क्यू कॉम्प्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए देने की पेशकश की थी। इस राशि का उपयोग जल्द से जल्द निर्माण कार्य के लिए किया जाना चाहिए।

दूसरे फेज का निर्माण महत्वपूर्ण
निशिकांत दुबे ने अपनी याचिका में कहा कि देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स बनने से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी और उनकी परेशानियां कम होंगी। खासकर सावन के महीने में यह निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

पहले फेज का काम हो चुका है पूरा
क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण तीन चरणों में हो रहा है। इसका पहला फेज पूरा हो चुका है, और अब दूसरा फेज लंबित है। सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि इस जनहित योजना को जल्द पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।

अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसमें राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Nihal Ravidas निहाल रविदास, जिन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है, तकनीकी विशेषज्ञता, समसामयिक मुद्दों और रचनात्मक लेखन में माहिर हैं।