निर्वाचन आयोग ने घोषित की चुनावी आचार संहिता: 40 लाख तक खर्च, बैंक निकासी पर होगी नजर
निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के साथ आदर्श आचार संहिता की घोषणा की। 40 लाख तक खर्च की सीमा, 10 लाख की बैंक निकासी पर होगी कार्रवाई।
16 अक्टूबर 2024: निर्वाचन आयोग ने हाल ही में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही, आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी खुलासा किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव के दौरान कैश लेनदेन, शराब और अन्य चीजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
खर्च की सीमा तय
आयोग ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति होगी। यह खर्च उनके चुनावी अभियान में शामिल विभिन्न गतिविधियों पर लागू होगा। इस नियम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
बैंकों से लेनदेन पर नजर
आयोग ने बैंकों से भी लेनदेन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। यदि कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि एकमुश्त 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी करता है, तो आयकर विभाग कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही, सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक अलग बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है। इस खाते का उपयोग केवल चुनाव खर्च के लिए करना होगा।
संदिग्ध लेनदेन की जांच
आयोग ने झारखंड में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 1 लाख रुपये से अधिक की संदिग्ध नकदी निकासी या जमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को निर्देशित किया है। यदि कोई प्रत्याशी 10 लाख रुपये से अधिक की रकम निकालता है, तो यह जानकारी आयकर विभाग को भेजी जाएगी।
हवाई अड्डों पर खुफिया इकाइयाँ
आयकर विभाग के जांच निदेशालय को झारखंड के हवाई अड्डों पर हवाई खुफिया यूनिट्स को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। ये यूनिट्स राज्य में बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही की जांच करेंगी।
टोल फ्री नंबर और नियंत्रण कक्ष
चुनाव प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए पूरे समय टोल फ्री नंबरों के साथ नियंत्रण कक्ष और शिकायत निगरानी केंद्र संचालित रहेंगे। इससे नागरिकों को अपनी समस्याओं को आसानी से साझा करने का मौका मिलेगा।
आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उम्मीद की जाती है कि चुनावों में भ्रष्टाचार और गलत कामों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
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