Nawada Appeal Decision: ऑन स्पॉट निपटान से शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत!
नवादा में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील सुनवाई में 3 मामलों का ऑन स्पॉट समाधान! जानें कैसे अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत, पूरी प्रक्रिया निःशुल्क!
नवादा: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नवादा में आज द्वितीय अपील की सुनवाई हुई, जिसमें तीन मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा कर दिया गया। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के नेतृत्व में आयोजित इस सुनवाई में कुल 07 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का त्वरित समाधान कर दिया गया।
ऑनलाइन शिकायतें और तुरंत समाधान!
नवादा के गोपाल कुमार गौरव द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर ऑनलाइन द्वितीय अपील दर्ज की गई थी, जिस पर अंचल अधिकारी, नवादा सदर द्वारा जांच की गई और तुरंत निष्पादन कर दिया गया। इसी तरह, शीतल लाल गुप्ता उर्फ निखिल की अतिक्रमण संबंधी अपील को भी अंचल अधिकारी, नारदीगंज के हस्तक्षेप से निपटा दिया गया।
एक अन्य महत्वपूर्ण मामला भोजल महतो द्वारा उठाया गया था, जिसमें उन्होंने आवास योजना के लाभ से वंचित रहने की शिकायत दर्ज की थी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत इस शिकायत को भी ऑन स्पॉट निपटा दिया गया।
क्या है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015?
इस अधिनियम के तहत राज्य के किसी भी नागरिक को दो महीने के भीतर शिकायत का निवारण मिलने की गारंटी दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पंचायत, अनुमंडल या जिला स्तर पर कोई प्रशासनिक परेशानी हो रही है, तो वह इस अधिनियम के तहत अपील कर सकता है।
- पंचायत स्तर की समस्याओं का समाधान अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में किया जाता है।
- जिला स्तरीय शिकायतों के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय में स्थित है।
- शिकायत पंजीकरण और अपील प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत!
तकनीकी युग में शिकायत दर्ज करवाना और समाधान प्राप्त करना अब और भी आसान हो गया है। नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं।
सुनवाई में कौन-कौन रहे शामिल?
इस महत्वपूर्ण सुनवाई में अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजय कुमार, गोपनीय शाखा प्रभारी राजीव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय, निदेशक डीआरडीए धीरज कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल नवादा श्रीकृष्ण कुमार, सहित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष: पारदर्शिता और त्वरित समाधान से जनता को राहत!
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत शिकायतों के त्वरित समाधान से आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा ऑन स्पॉट समाधान की यह पहल जनता के विश्वास को और मजबूत कर रही है।
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