Jamshedpur Fraud: प्यार के जाल में फंसाकर युवती का यौन शोषण, शादी से किया इंकार!
जमशेदपुर में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर सालभर किया यौन शोषण, शादी से इंकार कर किया धोखा। पुलिस जांच में जुटी।

जमशेदपुर: झारखंड के गोलमुरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी ठगा गया।
पीड़िता ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिनमें गोलमुरी निवासी निखिल कुमार, सूरज कुमार और एक युवती सुमन कौर का नाम शामिल है। यह मामला 10 मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 के बीच का बताया जा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्यार था या एक सोची-समझी साजिश?
कैसे हुआ युवती के साथ विश्वासघात? पूरी कहानी जानिए
युवती पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली है
निखिल से दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्रेम संबंध बन गया
शादी का झांसा देकर निखिल ने किया शारीरिक शोषण
आरोपियों ने न सिर्फ उसे धोखा दिया, बल्कि आर्थिक ठगी भी की
जब युवती ने शादी की बात कही, तो निखिल ने इंकार कर दिया
प्यार के नाम पर धोखा! क्या निखिल की ये साजिश पहले से प्लान थी?
पीड़िता का आरोप है कि निखिल और उसके साथियों ने उसे एक साजिश के तहत फंसाया। युवती का शोषण करने के बाद, जब उसने शादी की बात की, तो निखिल मुकर गया।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई अकेला मामला है, या फिर शहर में ऐसी साजिशें पहले भी हो चुकी हैं?
क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? जानिए कुछ पुराने मामलों के बारे में
2022 में रांची में एक युवती को शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक शोषण किया गया था।
2021 में धनबाद में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपये ठग लिए गए।
2023 में पटना में एक युवक ने शादी का वादा कर युवती के साथ लिव-इन रिलेशन में रहकर उसका शोषण किया और बाद में छोड़ दिया।
झारखंड में लगातार बढ़ रहे लव फ्रॉड केस, आंकड़े चौंकाने वाले हैं!
पिछले 5 सालों में झारखंड में 300 से ज्यादा लव फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं।
इनमें से 70% मामलों में लड़कियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया गया।
50% मामलों में आरोपियों ने बाद में शादी से इंकार कर दिया।
कानून क्या कहता है? क्या ऐसे मामलों में मिल सकती है सजा?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति झूठे वादे (जैसे शादी) के नाम पर किसी का शोषण करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (धमकी) के तहत सजा दी जा सकती है।
अगर आरोप साबित होते हैं, तो दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है।
आर्थिक ठगी के मामलों में भी सख्त धाराएं लगाई जा सकती हैं।
अब पुलिस क्या कर रही है?
गोलमुरी थाना पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस का कहना है कि "इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
कैसे बचें ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से?
जल्दी किसी पर भरोसा न करें
अगर कोई शादी का वादा कर रहा है, तो कानूनी रूप से पुष्टि करें
सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा न जुड़ें
अगर धोखा मिले, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें
आखिर कब खत्म होगा प्यार के नाम पर धोखा?
आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या अब रिश्तों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है?
क्या लड़कियों को खुद सतर्क रहना होगा या सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने होंगे?
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