Chaibasa Murder : त्रिशूल से हत्या करने वाले दो दोषियों को मिली उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

चाईबासा कोर्ट ने त्रिशूल से हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में माना पुर्ती की हत्या के दोषी दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली।

Aug 30, 2025 - 19:17
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Chaibasa Murder : त्रिशूल से हत्या करने वाले दो दोषियों को मिली उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Chaibasa Murder : त्रिशूल से हत्या करने वाले दो दोषियों को मिली उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में हुई त्रिशूल से हत्या के मामले में चाईबासा कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोटू बागे और बुधिया पुर्ती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना की पृष्ठभूमि

यह मामला 10 जून 2022 का है, जब पंचाबोया ग्राम निवासी माना पुर्ती की त्रिशूल से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले ही दिन यानी 11 जून 2022 को पीड़ित परिवार की शिकायत पर मंझारी थाना में मामला दर्ज हुआ।

शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि मोटू बागे और बुधिया पुर्ती ने मिलकर त्रिशूल से वार कर माना पुर्ती की जान ले ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत का फैसला

पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत अनुसंधान और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबे विचार-विमर्श के बाद, चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।

न्याय की जीत

इस फैसले के बाद गांव में चर्चा है कि न्यायालय ने सख्त रुख अपनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैसले से अपराधियों में भय और समाज में न्याय पर विश्वास और मजबूत होगा।

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Team India मैंने कई कविताएँ और लघु कथाएँ लिखी हैं। मैं पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और अब संपादक की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा हूं।