गोरखपुर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
गोरखपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 11 दिन में विवेचना पूरी कर आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का दंड। पुलिस अधिकारी ने विवेचक को दिया प्रशस्ति पत्र।
गोरखपुर, 21 अक्टूबर 2024: गोरखपुर में एक दुष्कर्म मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उसे 50,000 रुपए का दंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई गवाहों द्वारा मुकर जाने के बाद भी की गई है।
पुलिस ने मामले की विवेचना 11 दिन में पूरी की और 20 दिन में डीएनए रिपोर्ट संकलित की। थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मु०अ०सं० 581/23 के तहत आरोप लगाया गया था कि आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया, जो रहमतनगर का निवासी है, ने दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट को संकलित किया गया। सभी सबूतों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
इस मामले की विवेचना कर रहे एसएसआई शैलेंद्र कुमार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस कार्य में लगन, परिश्रम और व्यावसायिक दक्षता के लिए उनकी सराहना की। एसएसपी ने कहा कि यह कार्रवाई जनता में न्याय और पुलिस के प्रति विश्वास जगाने का काम करेगी।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्रवाई की सराहना की और पुलिस बल को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह मामला गोरखपुर में पुलिस की सक्रियता और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुष्कर्म के मामलों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जनता में सुरक्षा और मान-सम्मान की भावना जागृत हुई है।
इस घटना ने यह संदेश दिया है कि दुष्कर्म के मामलों में पुलिस कार्रवाई करने में तत्पर है और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई से जनता का विश्वास पुलिस पर और भी मजबूत होगा।
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