WAQF BOARD JPC: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मिली जेपीसी की मंजूरी, 1 फरवरी को बजट के दौरान पेश होगी रिपोर्ट
29 जनवरी को जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी है। बिल के पक्ष में 15 वोट तो विपक्ष में 11 वोट पड़े। आगामी बजट सत्र में यह बिल पास हो जाएगा।
वक्फ संशोधन बिल लेटेस्ट न्यूज: लम्बे समय से चली आ रही खींचतान के बाद वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आखिरी बैठक समाप्त हो गई है। और जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर भी अपनी आखिरी मुहर लगा दी है। जिसमें पक्ष में 15 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े। मतलब साफ है वक्फ संशोधन बिल जेपीसी ने बहुमत के आधार पर स्वीकार कर लिया है। गुरुवार को यह रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। अब सरकार की यह कोशिश रहेगी कि आगामी बजट सत्र के दौरान इस बिल को दोनों सदनों में पास करा लिया जाए। लेकिन उसके लिए भी सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सरकार इस बिल को पास कराने के लिए पूरा जोर लगाएगी।
वक्फ संशोधन बिल में क्या नया है :
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में जेपीसी द्वारा पारित किए गए वक्फ संशोधन बिल के 15 संशोधनों के साथ विधेयक को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। बता दें कि जेपीसी को सत्ता पक्ष से 15 संशोधनों जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक इन 15 संशोधनों में 4 विधेयक बहुत अहम माने जा रहे है। इसमें सबसे बड़ा यह है कि वक्फ संपत्ति के निर्धारण में जिलाधिकारी की भूमिका को सीमित करना है। क्योंकि जब अगस्त में यह बिल चर्चा में आया था तो जिलाधिकारी को अधिक अधिकार दिए गए थे। जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। नए बदलाव के तहत जेपीसी की रिपोर्ट में जिलाधिकारी की जगह कमिश्नर या सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी को रखने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसकी नियुक्त खुद राज्य सरकार करेगी। आपको बता दें कि जब यह रिपोर्ट फाइनल हुई थी तो विपक्ष ने मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल करार देते हुए इसके खिलाफ राय दर्ज कराई थी।
जानिए 4 बड़े बदलाव :
नए बिल के अनुसार जमीन का दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट,या हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
जब तक किसी व्यक्ति या संस्था ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो , और उस पर भले ही मस्जिद बनी हो , वह वक्फ की संपत्ति नहीं कहलाएगी।
वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं और अन्य धर्म के दो सदस्यों को एंट्री मिलेगी।
फाइनल रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगी :
वक्फ संशोधन बिल की फाइनल रिपोर्ट आज जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपेंगे। इसके बाद ओम बिड़ला लोकसभा में इसे बहुमत के साथ पास कराएंगे। जब इस मामले पर मीडिया ने पूछा कि क्या 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। तो इस पर जेपीसी अध्यक्ष ने कहा अब यह विधेयक का फैसला संसद और संबंधित अधिकारियों को करना है। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 से कुल 38 बैठके हुई है। तब जाकर यह वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिली है। इस बिल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरन रिजिजू ने पेश किया था। इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य 1995 के वक्फ संशोधन विधेयक पर संशोधन करना था
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