जमशेदपुर में सार्वजनिक स्थानों से हटाए जा रहे राजनीतिक पोस्टर और बैनर, एडीएम ने दिया सख्त निर्देश
जमशेदपुर में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीएम धालभूम ने राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों की जांच की। उन्होंने नगर निकायों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जमशेदपुर, 16 अक्टूबर 2024: विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनरों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सोमवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान और एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार ने इस कार्रवाई का निरीक्षण किया।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2024 से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) धालभूम और एसडीएम घाटशिला ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य निषेधाज्ञा जारी की है।
इस नियम के तहत किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर या पैंफलेट चिपकाना, पार्टी के झंडे लगाना, सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाना, और तोरण द्वार लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act, 1987 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
जांच के दौरान पाया गया कि कई स्थानों से पोस्टर और बैनर हटाए जा चुके हैं। अन्य स्थानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। एडीएम और एसडीएम ने नगर निकाय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, तय समयसीमा के भीतर सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, नारे, स्लोगन, और वॉल पेंटिंग हटा ली जाएं।
नगर निकाय अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे क्षेत्र से सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार सामग्रियों को हटा नहीं लिया जाता।
इस अभियान का उद्देश्य निष्पक्ष और साफ-सुथरे चुनाव कराना है, ताकि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक दल चुनावी नियमों का उल्लंघन न कर सके।
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